24 घंटे में केजरीवाल को तीसरा झटका, इस हफ्ते सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की स्पेशल लीव पेटिशन पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है

Updated: Apr 10, 2024, 04:19 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे में कोर्ट से तीसरा झटका लगा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की स्पेशल लीव पेटिशन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। केजरीवाल की याचिका पर अब इस हफ्ते सुनवाई नहीं हो पाएगी। 

ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध करार देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज किए जाने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने इस याचिका को संज्ञान में लाया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से मेल लिखने के लिए कहा था। 

इस सप्ताह ईद और शनिवार और रविवार के चलते कोर्ट बंद रहेगा। ऐसी परिस्थिति में सीएम केजरीवाल की याचिका पर त्वरित सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सोमवार तक का इंतज़ार करना पड़ सकता था। 

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इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद थे। 

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वहीं बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से भी केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। केजरीवाल ने अदालत से हफ्ते में पांच दिन वकीलों से मुलाकात करने देने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल की इस याचिका को भी ठुकरा दिया। केजरीवाल के पास हफ्ते में सिर्फ दो दिन ही वकीलों से भेंट करने की अनुमति है।