Schools Reopening Guidelines: 21 सितंबर से खुलेंगे 9 वीं से 12 वीं तक के स्‍कूल, नियम जारी

School opening rules and Guidelines: शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य, गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंड सैनिटाइज के इंतजाम जरुरी

Updated: Sep 09, 2020, 10:50 PM IST

Photo Courtsey: Indian Express
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नई दिल्ली। कोरोना लॉकडाउन में बंद हुए स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी हो गई है। गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्कूलों, कौशल केंद्रों एवं पीजी एवं डॉक्टरल कोर्स संचालित करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए कोरोना से बचाव की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। नए नियम के अनुसार स्कूलों में 21 सितंबर के बाद सिर्फ 9-12 वीं के स्टूडेंट्स अभिभावकों की अनुमति से शिक्षक से सलाह लेने के लिए स्कूल जा पाएंगे।

मानक संचालन प्रक्रिया ने तय किया गया है कि स्कूल, कॉलेजों, कौशल संस्थानों को खोलने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह से सेनिटाइज करना होगा। जिन स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, उन्हें पूरी तरह से सेनिटाइज करना होगा। कक्षाओं में छह फीट की दूरी पर सीटिंग व्यवस्था की जाएगी। शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रवेश गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंड सैनिटाइज करने के इंतजाम भी करने होंगे। बीमार कर्मचारी और गर्भवती महिलाएं नहीं आ पाएंगी। 

स्कूलों में सामूहिक कार्य जैसे प्रार्थनाएं, खेलकूद आदि नहीं होंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूल और शिक्षण संस्थानों को ही खुलने की अनुमति होगी। सभी संस्थानों में एक आइसोलेशन रूम भी बनाना होगा, जहां जरूरत पड़ने पर संभावित मरीज को रखा जा सके।