देखिए कि आप लॉकडाउन के किस जोन में रहते हैं

अब आपके इलाके की होगी नई परिभाषा और सबसे सुरक्षित होंगे हरे रंग वाले ज़ोन।

Publish: May 02, 2020, 06:52 AM IST

Photo courtesy : punjab kesari
Photo courtesy : punjab kesari

देश में लॉकडाउन 0.2 का तीन मई को खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार कोरोना संक्रमणों की संख्या के आधार पर राज्यों को छूट देने की तैयारी में है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के राज्यों के अलग-अलग जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। मंत्रालय ने कोरोना मामलों की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्ट के हिसाब से जिलों की नई सूची जारी की है। मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में, 19 ऑरेंज और 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं।

लॉक डाउन से मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के हालातों पर एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगे। इसमें जिलेवार स्थिति बताई जाएगी। केंद्र की अनुमति मिलने के बाद ही 4 मई से राहत दी जाएगी, इसके लिए नई गाइडलाइन भी मध्य प्रदेश सरकार तय करेगी। प्रदेश में अब तक 2625 संक्रमित पाए गए। इसमें 512 स्वस्थ होकर घर भेजे गए। जबकि 130 की मौत हो चुकी है।

रेड जोन :

इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा (ईस्ट निमाड़), देवास और ग्वालियर

ऑरेंज जोन :

खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा और मुरैना शामिल हैं।

ग्रीन जोन :

रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी।

लॉकडाउन 3.0

  • रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़िले बनाए गए हैं।
  • रेड और ऑरेंज ज़िलों में दिन इलाकों में करोना के मरीज़ हैं उन्हें कंटेनमेंट ज़ोन  बनाया जाएगा।

कंटेनमेंट ज़ोन में आरोग्य ऐप्प सबके लिए ज़रूरी कर दिया गया है।

कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन के नए नियम :

  • कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर सभी ज़िलों में OPD और मेडिकल क्लिनिक खोल सकेंगे।
  • ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और ओला उबर चल सकेंगे।एक गाड़ी में एक ड्राइवर और दो यात्री ही बैठ सकेंगे।
  • नाई की दुकानों को केवल ग्रीन ज़िलों में खोलने की अनुमति होगी।
  • ग्रीन ज़िलों में बसें चल सकेगी लेकिन आधी सीटें ख़ाली रखना अनिवार्य होगा।
  • ग्रीन ज़िलों में सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है लेकिन इनमें वो सब गतिविधियां शामिल नहीं होगी जिसमें लोग जमा हो सकते हैं।जैसे स्कूल, कॉलेज,धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल,राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम, जिम, होटल, रेस्तरां और खेल  इत्यादि।
  • देश भर में ट्रक चाहे वो भरे हों या ख़ाली सभी राज्यों में चल सकेंगे।
  • सड़क से कार्गो के अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट की अनुमति दे दी गई है।