ऐसी याचिका दायर करने के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए, केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट

आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ने लगाई थी याचिका, दो याचिकाएं पहले ही हो चुकी हैं खारिज

Publish: Apr 08, 2024, 01:59 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसी याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता कर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। 

हाई कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकता और केजरीवाल सीएम पद पर बने रहेंगे या नहीं, यह उनका निजी फैसला है। इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार कार्यपालिका का है, कोर्ट का नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है। 

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल बेंच ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक जज मनमोहन की बेंच में इस याचिका को स्थानांतरित कर दिया है और अब वही बेंच इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को करेगी। इस पहले भी केजरीवाल को सीएम पद से हटाए जाने की मांग करने वाली दो याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। 

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यह याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई थी। संदीप कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के जेल में बंद होने ने संवैधानिक जटिलताओं को जन्म दे दिया है। वह जेल में बंद होने के बावजूद दिल्ली के सीएम बने हुए हैं और ऐसे में एक वोटर के तौर पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। 

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अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। वह इस समय ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में कैद हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संजय सिंह को ज़मानत दे दी थी और ईडी को यह भी निर्देश दिया था कि अब मामले का ट्रायल पूरा होने तक ईडी संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।