Unlock 1 : याचिका पर 20 हजार का जुर्माना

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि केंद्र सरकार का अनलॉक करने का फैसला जल्दबाज़ी में नहीं लिया गया है।

Publish: Jun 13, 2020, 10:08 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉक डाउन को जल्दबाज़ी में खोलने बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिककर्ता पर बाकायदा 20 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लॉक डाउन को देश भर में चरणबद्ध तरीके से खोला गया है। ऐसे में लॉक डाउन को जल्दबाज़ी में खोले जाने की संभावना नगण्य है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा लॉक डाउन खोले जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉक डाउन के पांचवें चरण में देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इसी फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

जल्दबाज़ी में नहीं लिया गया फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि केंद्र सरकार का अनलॉक करने का फैसला जल्दबाज़ी में नहीं लिया गया है। यह फैसला दोनों ही परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है जिससे कोरोना का संक्रमण भी न फैले और देश में कोई भूखा भी न मरे।

दिल्ली के मामले में भी हस्तक्षेप से इंकार

कोर्ट ने दिल्ली में लॉकडाउन फिर से लागू करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। एक अन्य मामले में दिल्ली में लॉकडाउन को फिर से लागू करने की याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि दिल्ली में लॉकडाउन खुलने के बाद से कोरोना का प्रसार बेकाबू हो गया है। संक्रमण बढ़ने की आशंका के आधार पर याचिकाकर्ता अनिल मंडल ने दिल्ली में फिर से लॉक डाउन लागू करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन हटाना या लगाना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। परिस्थिति अनुसार सरकार लॉकडाउन को लागू करने या हटाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में कोर्ट इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।