दिल्ली में Omicron का कहर, येलो अलर्ट का ऐलान, स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश, जानें डिटेल्स

Omicron ने नए साल के जश्न को किया फीका, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जारी किया येलो अलर्ट, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल और जिम भी रहेंगे बंद

Updated: Dec 28, 2021, 10:10 AM IST

Photo Courtesy : NDTV
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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट Omicron ने दिल्ली में कहर बरपाने लगा है। खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ऊपर रहा है इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सख्त पाबंदियों का ऐलान किया।

सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए कहा की, 'जुलाई में हमने GRAP (ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) बनाया था, ताकि साइंटिफिक तारिक से पाबंदियां लगा सकें। GRAP के तहत येलो अलर्ट लागू होगा। बीते दो दिनों से ज्यादा समय से 0.5 फीसदी कोरोना पॉजिटिविटी रेट दर्ज की जा रही है। हम इस प्लान के लेवल- I (येलो अलर्ट) को लागू कर रहे हैं।' 

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सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि, 'कोरोना के नए वेरिएंट से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश केस  माइल्ड लक्षण वाले हैं। मरीज़ों को अबतक ICU, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है। चिंता की बात नहीं है। इस बार कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली 10 गुना ज्यादा तैयार है। मार्केट में भीड़ की तस्वीरे आ रही हैं जिसमें लोगों ने मास्क नहीं पहना है। ऐसी तस्वीरें न आएं की मार्केट में भीड़ है या लोग मास्क नहीं पहन रहे वरना बाजार बंद करने पड़ेंगे और उससे आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतें होगी।'

 क्या हैं गाइडलाइंस

दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत रात्रि के 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। गैर जरूरी दुकानें ओड इवन नियम के तहत एक दिन के गैप पर खुलेंगे। इस दौरान स्कूल-कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 8 से 10 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम और बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। स्पा, जिम, योगा क्लास और एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे। हालांकि, सलून और ब्यूटीपार्लर खुले रहेंगे।

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दिल्ली मेट्रो से लेकर सभी बसें व अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी। ऑटो, ई रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों के बैठने की अनुमति होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और स्टेडियम भी बंद रहेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कारों में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।