ओबीसी आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी, दो दिनों में आ सकता है फैसला

कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का आकलन करने के बाद अपना फैसला सुनाएगा, इसके लिए बुधवार को सुबह 10 बजे और गुरुवार को 2 बजे का समय तय किया गया है

Updated: May 17, 2022, 11:48 AM IST

Courtesy:  Aaj Tak
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दिल्ली। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का आकलन करने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। इसके लिए बुधवार को सुबह 10 बजे और गुरुवार को 2 बजे का समय तय किया गया है।

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इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह मने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और जानकारियां मांगी है, जिसे जल्दी ही कोर्ट को दे दिया जाएगा। बता दें कि शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट दे चुकी है। सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार आवेदन में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति भी मांगी है।

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अब सभी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाले फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट यदि राज्य ओबीसी वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मान्य कर लेता है तो ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।आयोग ने सरकार से ओबसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है। दावा किया है कि प्रदेश के कुल मतदाताओं में 48 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग से हैं।